भोपाल। मंगलवार को एक प्रकरण में कोर्ट ने आदेश जारी किया। दरअसल मामला भोपाल का है जहां शादी के बाद भी पति को दांपत्य सुख से वंचित रखने के मामले में अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय ने आदेश जारी किया है। मामले में पति की ओर से तलाक के लिए न्यायालय के सामने आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदक की अधिवक्ता ने बताया की 2018 में शादी के बाद से ही पत्नी उसे अपने से दूर रखती थी।दोनों के बीच इस विवाद का मामला परिवार परामर्श केंद्र में भी चला था।
दिव्यांग बोलकर मजाक उड़ाती थी पत्नी
इस मामले में डॉक्टर से भी चेकअप कराया, जिसमे डॉक्टर ने पति को शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्वस्थ पाया। पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाने देती थी और पति का दिव्यांक बोलकर मजाक उड़ाती थी। मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने को क्रूरता मानकर पति को तलाक के लिए पात्र मानते हुए तलाक का आदेश दिया।