Wed. May 15th, 2024

मतदान के दिन पुलिस ने की 5 लाख से ज्यादा की नकदी, कार पर दी दबिश

लोकसभा चुनाव के कारण पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है। वही मप्र में चौथे और अंतिम चरण के मतदान 13 मई को संपन्न हुए। इस दौरान पुलिस ने आगर मालवा जिले के बड़ौद में प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां चेकिंग के दौरान एक कार से 5 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने पूरी नकदी को जब्त कर लिया है।

पुलिस ने कार से जब्त किए 5 लाख से ज्यादा की नकदी

दरअसल, एसएसटी की टीम को नाका महुडिया रोड दुर्गापुर चौकी पर से एक कार को रूकवाकर जांच की गई, जोकि भवानी मंडी से पिपलोन जा रही थी। जब शंकल लाल मालवीय से पूछताछ की गई तो उसमें से 5 लाख 90 हजार रूपए की नकदी बरामद हुई। हालांकि मौके से पुलिस ने रूपए को जब्त कर लिया है।

आगर मालवा जिले में 5 लाख से ज्यादा की नकदी पकड़ने की कार्रवाई एसएसटी और एसएएफ की टीम ने की। वहीं, जब्त की गई राशि को बड़ौद पुलिस थाना प्रभारी केके तिवारी को सौंप दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन तफ्सील से आगे की कार्रवाई कर रही है।

BJP जिलाध्यक्ष पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर केस दर्ज, खुद शुभारंभ की फ़ोटो पोस्ट कर फंसे

मप्र के सिहोर में BJP युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार पर कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर जिला कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया। पाटीदार ने आचार संहिता लागू होने के बाद 20 मार्च को गेहूं खरीद केंद्र का शुभारंभ किया था जिसे जांच में सही पाया गया।

कांग्रेस नेता ने की शिकायत

कांग्रेस से जुड़े नेता पंकज शर्मा के अनुसार पिछले दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में BJP के नेताओं द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष की शिकायत जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी सीहोर से की थी।

जाँच में सही पाए गए तथ्य

शिकायत की जाँच करने पर सभी तथ्य सही पाए गए जिसके बाद अनुविभागीय दंडाधिकारी एवम सहायक रिटर्निंग अधिकारी तन्मय वर्मा के आदेश पर भूपेन्द्र पाटीदार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला कायम किया।

दूसरी पर की शिकायत पर किया प्रकरण दर्ज

शर्मा ने कहा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत 22 मार्च को जिला प्रशासन से की थी लेकिन उस शिकायत को खारिज कर दिया गया था, बाद सयुंक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया देने के बाद फिर 5 अप्रैल को शिकायत की गई । जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दिए थे जिसमें सभी आरोपों को सही पाया गया।कांग्रेस के नेता और पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है, इसीलिए हमारे द्वारा सभी तथ्य पेश करने के बाद अर्जी को खारिज कर दिया गया था, बाद में मीडिया में मामला आने केबाद प्रशासन ने कारवाही की है।

क्या होता है आचार संहिता का उल्लंघन?

लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश मे आदर्श आचार संहिता लागू है और आचार संहिता की नियमावली के अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी तरह की नई योजना की शुरुआत नही कर सकते और ना ही सार्वजनिक उद्धघाटन कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। इसका उल्लंघन करने निर्वाचन अधिकारी द्वारा शिकायत की पुष्टि होने पर आरोपी पर केस दर्ज कर लिया जाता है।

आचार संहिता के बाद एक्शन में Police, प्रदेश में अब तक 18 करोड़ की अवैध शराब और 6 करोड़ की नगदी जब्त की

लोकसभा चुनावों के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रशासन और Police की मुस्तैदी के चलते प्रदेश में 6 करोड़ से ज्यादा की नगदी, 18 करोड़ की अवैध शराब बरामद की है। दो लाख 60 हजार 74 लाइसेंसी शस्त्र थानों में जमा कराए गए हैं। यह कारवाई Police ने चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद की है।

Police ने 6 करोड़ से ज्यादा के नगदी जब्त

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि आचार संहिता के प्रभावशील होने के बाद Police एवं अन्य जांच एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दो अप्रैल 2024 तक छह करोड़ 58 लाख 53 हजार 49 रुपये की ऐसे नकदी जब्त की गई है, जिसका ब्योरा नगदी के साथ पकड़ाया व्यक्ति नहीं दे पाया।

आचार संहिता के बाद एक्शन में Police

11 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की आबकारी ने

11 लाख 32 हजार 859 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसका मूल्य 17 करोड़ 95 लाख 55 हजार 629 रुपये होता है। इसी तरह 14 करोड़ 34 लाख 35 हजार 955 रुपये मूल्य के 10 हजार 285 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स और तीन करोड़ 92 लाख 71 हजार 21 रुपये मूल्य की 199 किलोग्राम से अधिक कीमती धातुएं भी जब्त की गई हैं। इसके अलावा 20 करोड़ 69 लाख 650 रुपये मूल्य की अन्य सामग्री भी जब्त की गई हैं।

अब मध्यप्रदेश में आम आदमी कलेक्टर को नहीं कर पाएंगे अपनी शिकायत, आचार संहिता के कारण जन सुनवाई पर लगी रोक

मध्य प्रदेश में जनसुनवाई पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में जनसुनवाई नहीं की जाएगी। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक दिनांक से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने की वजह से आचार संहिता की अवधि के दौरान जन सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। यानी आचार संहिता लागू होने तक जनसुनवाई का कार्यक्रम स्थगित रहेगा।

भोपाल से जारी हुआ आदेश

प्रदेश संभागायुक्त, कलेक्टर को आदेश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी कलेक्टर, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष और विभाग प्रमुख को आदेश जारी किए। इसमें लिखा है कि मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव – 2024 की “आदर्श आचार संहिता” शनिवार से प्रभावशील हो गई है। इसके चलते जिला स्तर पर होने वाली जन सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित रहेगा।