मध्य प्रदेश में जनसुनवाई पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में जनसुनवाई नहीं की जाएगी। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक दिनांक से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने की वजह से आचार संहिता की अवधि के दौरान जन सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। यानी आचार संहिता लागू होने तक जनसुनवाई का कार्यक्रम स्थगित रहेगा।
भोपाल से जारी हुआ आदेश
प्रदेश संभागायुक्त, कलेक्टर को आदेश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी कलेक्टर, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष और विभाग प्रमुख को आदेश जारी किए। इसमें लिखा है कि मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव – 2024 की “आदर्श आचार संहिता” शनिवार से प्रभावशील हो गई है। इसके चलते जिला स्तर पर होने वाली जन सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित रहेगा।