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खतरे में कांग्रेस MLA आरिफ मसूद की विधायकी ! नामांकन फॉर्म में मामले में कोर्ट ने 14 अप्रैल तक मसूद से जवाब मांगा

कांग्रेस MLA आरिफ मसूद की विधायकी खतरे में आ सकती है। क्योंकि उनके खिलाफ दाखिल की गई याचिका को जबलपुर हाई कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी ने उन पर विधानसभा चुनाव में सही संपत्ती जानकारी नहीं देने के मामले में एक याचिका दायर की थी। याचिका को जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।

बीजेपी प्रत्याशी ने दायर की थी याचिका

भोपाल मध्य विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण सिंह ने जबलपुर हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन फॉर्म में लोन संबंधी सही जानकारी नहीं दी है। ध्रुव नारायण सिंह के मुताबिक आरिफ मसूद ने खुद की और अपनी पत्नी के नाम पर करीब 65 लाख रुपये का लोन लिया है जिसे छुपाया गया है। इस मामले की याचिका को जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

14 अप्रैल तक कोर्ट ने आरिफ मसूद से जवाब मांगा

अब विधायक आरिफ मसूद से हाई कोर्ट ने 14 अप्रैल 2024 तक जवाब मांगा है। ध्रुव नारायण सिंह के वकील अजय मिश्रा के अनुसार मसूद और उनकी पत्नी रुबीना मसूद ने बैंक से करीब 65 लाख 38 हजार रुपये का लोन लिया था.जिसमें से आरिफ ने 34 लाख 10 हजार और रुबीना मसूद ने 31 लाख 28 हजार रुपये के लोन लेने की जानकारी नामांकन फॉर्म में नहीं दी थी। बता दें कि बीते कुछ महीनों पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने 15 हजार वोटों से जीत हासिल की थी।