Sun. Nov 10th, 2024

MP में नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, सरकार को देनी होगी फीस की जानकारी

फीस, पाठ्यक्रम, यूनिफॉर्म, किताब और कॉपी कि सूची को 31 मार्च तक माध्यमिक शिक्षा मंडल को उपलब्ध कराने का फरमान सभी निजी स्कूलों के लिए जारी कर दिया गया है।

भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल: प्रदेश में आए दिन प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही की शिकायतें मिलती रहती हैं। जिस पर रोक लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कड़े कदम उठाए हैं। शिक्षा मंडल के जारी आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च तक प्रेदेश के सभी निजी स्कूलों को फीस, अन्य शुल्क, यूनिफॉर्म, किताबों की सूची अपने जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

31 मार्च तक दे सकते हैं जानकारी

भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक अरविंद कुमार चौरगड़े ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि जिले में सभी माध्यमिक शिक्षा मंडल के निजी स्कूल, सीबीएसई व आइसीएसई बोर्ड के स्कूल प्री-प्रायमरी, पहली से लेकर 12वीं कक्षा में चलाई जाने वाली किताबें व कापियों की सूची व यूनिफार्म की जानकारी 31 मार्च तक उपलब्ध कराएं।

जानकारी स्कूल वेबसाइट पर भी डालना जरुरी

जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल के सूचना पटल पर प्रदर्शित करते हुए स्कूल की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाए जानकारी। इसकी एक सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (डीइओ) में भी मंगवाएं।

संयुक्त संचालक अरविंद कुमार ने कहा स्कूलों की मनमानी के कारण कदम उठाए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी एक विक्रेता का एकाधिकार न हो। साथ ही जिन स्कूलों ने बिना पाठ्यक्रम परिवर्तित किए हुए, पिछले वर्ष की प्रचलित किताबों व प्रकाशकों को परिवर्तित किया है।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *